भारत सरकार की ‘वन नेशन वन कार्ड’ की व्यवस्था अबतक 23 राज्यों में लागू हो चुकी है.
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इसके जरिए राशन कार्डधारक एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन खरीद सकते हैं.
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मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकता है.
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और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड में कोई बदलाव नहीं होता
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इसमें आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन खरीद सकते हैं।
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राशन कार्ड पोर्टबिलिटी के लिए पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन होता है.
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अगर आसान शब्दों में कहें तो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए होती है.
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इसके लिए वेरिफिकेशन के समय राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है. क्योकि आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर से ही किया जाता है
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एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत के बाद से देश में 125 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं।
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और इससे अब तक 241 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किए जा चुके हैं।
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