Image Credit - gettyimages
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने
Image Credit - gettyimages
बहुमत से इस संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 संवैधानिक और वैध करार दिया है.
Image Credit - gettyimages
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण को संविधान सम्मत बताया.
Image Credit - gettyimages
मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने EWS आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया।
Image Credit - gettyimages
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिया बहुमत का फैसला.
Image Credit - gettyimages
जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया.
Image Credit - gettyimages
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कुल 50% कोटा को बाधित नहीं करता है.
Image Credit - gettyimages
कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस नागरिकों की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है.
Image Credit - gettyimages
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असमानों व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता.
Image Credit - gettyimages